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Tuesday, January 9, 2018

सिनेमाहॉल में राष्ट्रगान बजाना जरूरी नहीं, केंद्र के एफिडेविट के बाद SC ने बदला अपना फैसला

थियेटर्स में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2016 को दिया अपना फैसला पलट दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने एफिडेविट दाखिल करके कोर्ट से इस फैसले से पहले की स्थिति बहाल करने की गुजारिश की थी। उसका कहना था कि इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है, जो छह महीने में अपने सुझाव देगी। इसके बाद सरकार तय करेगी कि कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी किया जाए या नहीं।थियेटर्स में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2016 को दिया अपना फैसला पलट दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने एफिडेविट दाखिल करके कोर्ट से इस फैसले से पहले की स्थिति बहाल करने की गुजारिश की थी। उसका कहना था कि इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है, जो छह महीने में अपने सुझाव देगी। इसके बाद सरकार तय करेगी कि कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी किया जाए या नहीं।

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