
सुप्रीम कोर्ट ने एडल्टरी (व्यभिचार) के मामले में कानून को चुनौती देने वाली एक पिटीशन पांच जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दी है। इस कानून के मुताबिक शादी के बाद दूसरी शादीशुदा महिला से फिजिकल रिलेशन बनाने पर सिर्फ पुरुष को ही सजा देने का प्रावधान है।
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