
आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने EC को खाली पड़ी सीटों पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन नहीं जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि, कोर्ट ने विधायकों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि EC ने संसदीय सचिव का पद रखने पर पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी थी। रविवार को राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from Today's Top Hindi News Headlines From India and World - Dainik Bhaskar http://ift.tt/2n7ceIQ
via
IFTTT
No comments:
Post a Comment