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Monday, January 22, 2018

लाभ का पद: सदस्यता गंवाने वाले AAP के 20 MLAs ने हाईकोर्ट में दायर पिटीशन वापस लीं

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभ के पद) मामले में अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पिटीशन वापस ले ली है। इससे पहले राष्ट्रपति ने रविवार को 20 आप विधायकों को सदस्यता रद्द करने की सिफारिश मंजूर की। इसे चुनाव आयोग ने 19 जनवरी को राष्ट्रपति के पास भेजा था। इसी दिन आप विधायकों ने ईसी की सिफारिश के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशंस दायर कर सुनवाई की मांग की थी। तब कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

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