
2G स्पेक्ट्रम केस में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज ओपी सैनी ने गुरुवार को ए. राजा, कनिमोझी समेत 44 आरोपियों और कंपनियों को बरी करने का फैसला सुनाया। जज सैनी ने अपनी 1552 पन्नों की रिपोर्ट में कहा, "पूरा केस सिर्फ अटकलों और अफवाहों पर आधारित है। पिछले 7 साल से मैं सबूतों का इंतजार कर रहा था, लेकिन सारी उम्मीदें बेकार साबित हुईं। इतने सालों में कानूनी रूप से मान्य एक भी सबूत सामने नहीं आया।" बता दें कि 2010 में CAG विनोद राय की रिपोर्ट में 2G घोटाले का खुलासा किया गया था।
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